*केकड़ी 3 मई (पवन राठी-पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क )विशिष्ट न्यायाधीश केकड़ी ने मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्त रखने के आरोपी गोवलिया निवासी शिवराज सिंह पुत्र दयाल सिंह रावत को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किये हैं।आरोपी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय के थानाधिकारी अमराराम विश्नोई ने वर्ष 2015 में उसके रहवासी मकान में दबिश देकर दो बोरी में भरे 48 किलो डोडा पोस्ट जप्त कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 में मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसन्धान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्ज शीट पेश की।अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने के लिए 11 गवाहों के बयान व 37 दस्तावेजात प्रस्तुत किये।बचाव पक्ष की और से एडवोकेट मनोज आहूजा,भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने अभियुक्त के स्वयं के बयान दर्ज करवाने के बाद तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कि बरामदगी स्थल का अनन्य कब्जा, भौतिक रूप से अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है तथा बोरियां जो मालखाने में रखी हुई थी उन्हें सुरक्षित शील्ड शुदा अवस्था में न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा स्वतंत्र साक्षीयों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कानूनी नजीरें भी पेश की।जिनसे सहमत होकर विशिष्ट न्यायालय एडीजे,केकड़ी कोर्ट संख्या एक ने शिवराज सिंह पुत्र दयाल सिंह रावत निवासी गोवलिया को अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषमुक्त करने के आदेश पारित किये हैं।*
