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*मादके पदार्थ अफीम डोड़े का आरोपी दोषमुक्त*

*केकड़ी 4 जुलाई (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)*
*विशिष्ठ न्यायाधीश एंवम एoडीoजे० कोर्ट केकड़ी क्रम संख्या 1 नेमादक पदार्थ अफीम डोडे के फोजदारी प्रकरण 53/2022 के आरोपी रोहितबलाई पुत्र हीरालाल बलाई निवासी जयसिंहपुरा थाना बेगूं जिला चित्तीड़गढ़के कब्जेशुदा वाहन मारूति अल्टो कार नम्बर 01-1C-3006 में से 4 कट्टेअफीम डोडा कुल 80 किलो 100 ग्राम के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा सन्देहसे परे अपराध प्रमाणित नही किये जाने के परिणामस्वरूप आरोपी कोअपराध धारा ৪/ 15 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कियेजाने का निर्णय पारित किया।*

*मामला पुलिस थाना सरवाड़ में दिनांक 09.01.2022 को दर्ज कियाकि पुलिस थाना सरवाड़ ने गश्त के दौरान दिनाक 09.01.2022 कोफतेहगढ़ से पहले चान्दोलाई तिराहे पर रात्री 7.15 मिनिट पर अल्टो कारनम्बर 01-1C-3006 जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। पुलिस को देखकर चालकसीट पर बैठा व्यक्ति अन्खेरा होने से कार से उतर कर भाग गया, पास बैठेव्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा जिसने अपना नाम छोटू हुजुरी होना बताया।कार की तलाशी में चार कट्टे कुल 80 किलो अफीम डोडा बरामद किया।*
*कार चालक को दौराने तफतीश गिरफ्तार किया। अभियोजन द्वारा 21गवाह 30 दस्तावेज पेश किये।*
*बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, अशफाक हुसैन, इकबाल हुरसैनएड़वोकेट्स ने रोहित बलाई की पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किये किअभियुक्त की पहचान के सम्बन्ध में किसी भी फर्द में रोहित की आयू, कदकाठी, किस दिशा में कार से उतर कर गया, किसने पीछा किया प्रमाणितनही किया है। सह-अभियुक्त के बयान व इत्तला साक्ष्य में ग्राहय नही मानी जा सकती है। सभी तकों से सहमत होकर न्यायाधीश एंवम एoडी०जे० कोर्ट संख्या एक केकड़ी ने अभियुक्त रोहित बलाई पुत्र हीरालाल बलाई निवासी जयसिंहपूरा थाना बेगूं जिला चित्तीड़गढ़ को अपराध धारा 8/ 15एन0डीoपी०एस० एक्ट के अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित कियाl*