केकड़ी 14 मई (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क )*
*अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी ने बलात्कार के आरोपी रघुवीर सिंह को धारा 376 व 509के आरोपों से बरी करने के आदेश पारित किये |*
*प्रकरण के तथ्य*
*पुलिस थाना भिनाय मे विवाहित महिला ने 27 मार्च 2024 को रघुवीर सिंह रावत पुत्र संवारलाल रावत निवासी गोवेर्धनपुरा के विरुद्ध तहरीर दीं की आरोपी द्वारा पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध अपने मोबाइल से विडिओ क्लिप बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ खेत व मकान मे अनेक बार दुष्कर्म किया|*
*थानाधिकारी भिनाय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आई पी सी की धारा 376व 509 मे मुक़दमा दर्ज कर अनुसन्धान किया एवम उसके बाद न्यायालय मे चालान पेश किया|*
*अभियोजन द्वारा प्रकरण मे कोर्ट मे 12गवाह प्रस्तुत किये और प्रदर्श प्रस्तुत किये|*
*आरोपी की पैरवी करते हुए बचाव मे अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन असफाक हुसैन इक़बाल हुसैन ने कोर्ट मे तर्क प्रस्तुत किये की अभियोजन द्वारा कोर्ट मे वीडियो क्लिप सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन का समर्थन नहीं करती है|तर्कों के सम्बंध मे बचाव पक्ष के अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नजीरे पेश की|बचाव पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुये मान्य अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकड़ी ने आरोपी रघुवीर सिंह को आई पी सी की धारा 376 एवम 509 के आरोपों से दोष मुक्त करने के आदेश पारित किये|*
