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*सावर मंदिर में चोरी के एक आरोपी को कोर्ट ने किया बरी*

*केकड़ी 1 मई (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ network )*
*केकड़ी के सावर स्थित चारभुजा मंदिर मे वर्ष 2016 मे हुई चोरी के एक आरोपी भेरूलाल भील को सिविल न्यायाधीश एवम न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी शुभम गुप्ता ने आरोपों से बरी करने के आदेश पारित किये l*
*प्रकरण मे वर्ष 2016 मे पुलिस थाना सावर मे मंदिर पुजारी लक्ष्मी कांत शर्मा द्वारा मंदिर से चांदी के सिक्के चोरी कि एफ आई आर संख्या 18/2016 दिनांक 14 जनवरी 2016को दर्ज करवाई गई थी l*
*सावर पुलिस ने बाद अनुसन्धान 4अभियुक्तों सोनू भील -भेरू भील -जगदीश बैरवा एवम फिरोज खान के विरुद्ध न्यायालय मे चालान संख्या 12/2016 पेश किया l*
*अभियोजन द्वारा कुल 15 गवाह कोर्ट मे परीक्षित करवाये गए l*
*अभियुक्त भेरूलाल पुत्र कालू भील कि और से पैरवी करते हुए अधिवक्ता लक्ष्मी चंद मीणा ने कोर्ट मे अनेक तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होकर न्यायाधीश द्वारा भेरू भील को आरोपी से बरी करने के आदेश पारित किये इसके साथ ही जेल मे बंद भेरू भील को जेल से आजाद करने कि तहरीर मान्य न्यायालय द्वारा जारी कि गई l*

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