*एडवोकेट डॉ.मनोज आहूजा के पक्ष में मानहानि के मामले में डिक्री हुए आदेश की वसूली के मामले में सिविल जज ने जारी किये आदेश*
*केकड़ी,3 जुलाई(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)*
*केकड़ी के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 04/2021* *मनोज आहूजा बनाम तेजू वगैरह में भाजपा नेता दाऊराम शर्मा की पहले से कुर्क जमीन की नीलामी भिनाय तहसील के ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के कार्यालय में 9 जुलाई को होगी*।*
*सिविल जज वरिष्ठ खंड के आदेश से तहसीलदार भिनाय ने नीलामी की सूचना जारी करते हुए बताया कि नीलामी 2 लाख 55 हजार 382 रु की धनराशि की वसूली हेतु की जानी है।नीलामी की कार्यवाही पूरी होने पर बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरंत जमा करवानी पड़ेगी।*
*यह था मामला*
*प्रकरण के डिक्रीदार डॉ.मनोज आहूजा बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराई निवासिया लाली खारोल से जमीन खरीद की थी जिसके बाद बान्दनवाड़ा के भाजपा नेता दाऊराम शर्मा ने 12 मार्च 2014 को बगराई निवासी तेजू खारोल, रामलाल खारोल,शंकर खारोल,काना खारोल,जगनाथ खारोल,निज़ाम पुरा निवासी कल्याण खारोल,बगराई निवासी रामजी व दयाल गुर्जर, शिवप्रकाश बैरवा को साथ में ले जाकर भिनाय तहसीलदार व थानाधिकारी को एक झूठा ज्ञापन देते हुए आहूजा की मानहानि करने के आशय से ज्ञापन में लिखा कि आहूजा ने धोखाधड़ी करते हुए लाली की जमीन हड़प ली है।आहूजा की इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता दाऊ राम शर्मा सहित दस लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध में चार्जशीट प्रस्तुत की गई तथा इसी मामले में आहूजा ने भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित दस प्रतिवदियों के खिलाफ मानहानि का दीवानी दावा प्रस्तुत कर दो लाख रूपये की क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की जिस पर न्यायालय ने 31 अगस्त 2019 को भाजपा नेता दाऊराम शर्मा सहित दस प्रतिवदियों के खिलाफ दो लाख रूपये का दावा डिक्री करते हुए दो महीने के भीतर आहूजा को अदा करने के निर्देश दिए।जिसकी पालना प्रतिवादी गण द्वारा नहीं करने पर आहूजा ने राशि वसूली की कार्यवाही की।जिस पर प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने कुर्की वारंट जारी किया।*जिसकी पालना में वारंट जारी होने के पश्चात् 6 लोगों ने अपनी गलती मानते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा से माफी मांगी तो आहूजा ने उदारता दिखाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म करवा दी।*परन्तु दाऊराम शर्मा द्वारा ना तो राशि जमा करवाई गई ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर* *एतराज प्रस्तुत किया गया।जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार भिनाय को निर्देश दिया जाकर शर्मा की* *जमीन कुर्क करने के आदेश दिए गए थे और अब कुर्कशुदा भूमि को नीलाम करने के आदेश जारी किये गए हैं।*

