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*आम रास्ते पर अतिक्रमण के वाद को सिविल न्यायाधीश ने किया खारीज*

*केकड़ी 6 मई(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)*
*आम रास्ते पर अतिक्रमण के मामले में सिविल न्यायाधीश केकड़ी ने रास्ते पर अतिक्रमण के वादपत्र को खारिज करने के आदेश दिए।*
*ग्राम फारकिया निवासी द्वारका जाट, महावीर कुम्हार, गोपाल जाट*, *भगवान सिंह, छोटू सिंह, ने न्यायालय में एक दीवानी वादपत्र पेश कर बताया कि वह गांव में व्याप्त समस्याओं के बारे में जागरूक है। गांव में रामरतन के मकान के सामने रामकुंवार का मकान स्थित है।* *रामरतन एवं रामकुंवार के मकान के सामने आम रास्ता है जो की समस्त आमजन के लिए खुला है आम रास्ता 16.2 फीट चौड़ा है तथा वह एवं अन्य गांव की व्यक्ति पश्चिम से पूर्व होते हुए इस रास्ते से आते जाते हैं उक्त रास्ता आगे दक्षिण से उत्तर की ओर भंवरलाल, बद्रीलाल जाट इत्यादि के मकान की ओर जाता है तथा दक्षिण से उत्तर रास्ता कहीं 13.6 फीट तथा कहीं कम कही ज्यादा है । गांव के समस्त व्यक्तियों के आने-जाने का रास्ता में तथा अपने साधन लाने ले जाने इत्यादि में इस रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे हैं तथा किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार हासिल नहीं है कि वह वाद वर्णित रास्ते की चौड़ाई को किसी प्रकार कम कर सके तथा रास्ते पर अतिक्रमण कर सके। वादपत्र में बताया कि प्रतिवादी रामरतन जाट की नियत खराब है तथा वह रास्ते पर अतिक्रमण करना चाहता है तथा मजदूर व कारीगर बुलवाकर सुबह रास्ते की भूमि के लगभग 4 फीट के हिस्से पर चबूतरी हेतु खुदाई हेतु निशान कर दिए हैं इस हेतु न्यायालय से निवेदन किया कि प्रतिवादी रामरतन को रास्ते की भूमि किसी प्रकार के अतिक्रमण नहीं करने , ना रास्ते का उपयोग उपभोग में वादिगण को कोई बाधा उत्पन्न हो तथा ना ही रास्ते की चौड़ाई किसी प्रकार से कम करें।*
*उक्त प्रकरण में प्रतिवादी रामरतन जाट की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट आसिफ हुसैन ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी की चबूतरी 47 से 52 वर्ष पुरानी बना बताते हुए उक्त चबूतरी बद्री वगैरह द्वारा नष्ट भ्रष्ट करने पर उन पर* *मुकदमा दर्ज होना वह कोर्ट द्वारा उन पर प्रसंज्ञान लेना और  बद्री वगैरह दोषसिद्धि करार दिए जाने के तथ्य तथा इस संबंध में पूर्व में बच्छराज वगैरह बनाम रामरतन द्वारा वादपत्र पेश करते हुए रास्ते की चौड़ाई 11.2 बताने तथा वादपत्र को अदम हाजिरी पैरवी में खारिज करवाने के न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किया तथा कहीं सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।*
*उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए आम रास्ते पर अतिक्रमण करने के मामले के वादपत्र को खारिज करने के आदेश पारित किये।*