केकड़ी 3 अप्रैल(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)*
*न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने एक परिवाद की सुनवाई के बाद कूट रचित शपथ पत्र के जरिये भूमि हड़पने के पांच आरोपियों के विरुद्ध सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किये।*
*प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-*
*परिवादिया आशा देवी पुत्री स्वर्गीय किशन लाल गुर्जर निवासी घटियाली पुलिस थाना सावर जिला अजमेर ने माननीय न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि उसके पिता की कृषि आराजीयत खाता संख्या 138 नई पुरानी एक 159 थी जो पिता के कब्जे काश्त में चली आ रही थी स्वर्गीय किशन लाल की मृत्यु दिनांक 21.4.2021 को हो गई थी उसके परिवार में केवल पत्नी कैलाशी देवी और पुत्री आशा देवी गिरिजा पुत्री है किशन लाल की मृत्यु के बाद झूमा देवी पुत्री श्रीकिशन गुर्जर निवासी अभयपुर तहसील जाजपुर जिला भीलवाड़ा ने कूट रचित दस्तावेज कर तैयार कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विरासत का नामांतरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जैसे ही झूमा देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज हुआ उसके उपरांत संतरा देवी पत्नी देवालाल गुर्जर नंदलाल पुत्र राम प्रसाद बंशीलाल पुत्र देवालाल देवालाल पुत्र सलमा निवासी घटियाली के नाम विक्रय कर पंजीयन करवा दिया।*
*परिवादिया को उक्त तथ्यों की जानकारी 26/3 /2025 को हुई जिस पर परिवादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सावर एवं जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को दी जिस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं होने पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी के यहां परिवाद अंतर्गत धारा 318 (4), 338, 336(3 )304 (2) 61 BNS में प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा 175(4) Bnns के तहत पुलिस थाना सावर को मुकदमा दर्ज कर जांच करने और जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिया परिवादिया की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता शिव प्रसाद पाराशर ,सुशील कुमार माली, फरीद खान ने की।*

